
रायपुर, 19 फरवरी 2026। थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत घोराही तालाब (रामकुंड) इलाके में दो व्यक्तियों को अवैध रूप से बंधक बनाकर मारपीट किए जाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी आपराधिक वारदात को विफल कर दिया।मिली जानकारी के अनुसार, 19.02.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि घोराही तालाब रामकुंड क्षेत्र में दो व्यक्तियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी वेस्ट संदीप पटेल ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।एडिशनल डीसीपी राहुल देव शर्मा एवं एसीपी इशु अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना आजाद चौक पुलिस टीम मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर योजनाबद्ध तरीके से सघन तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक झोपड़ी में रेड कार्रवाई की गई, जहां से जीवन यदु (धमतरी) एवं राकेश शर्मा (धमतरी) को सकुशल मुक्त कराया गया।2 लाख के लेन-देन विवाद में रचा गया था षड्यंत्रप्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि लगभग 2 लाख रुपये के लेन-देन विवाद के चलते आरोपियों ने सुनियोजित षड्यंत्र रचकर दोनों पीड़ितों का करबला तालाब के पास से अपहरण किया था। आरोपियों ने हथियारों के बल पर मारपीट कर जबरन जमीन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए तथा नगद राशि, बैंक दस्तावेज, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली।पुलिस की त्वरित रणनीतिक कार्रवाई से गंभीर आपराधिक घटना को समय रहते रोका जा सका।गिरफ्तार आरोपीलगातार दबिश और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने निम्न 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया:कामरान अब्बास (29 वर्ष), निवासी शिव नगर हांडीपारा, थाना आजाद चौक, रायपुरनवीन उर्फ नन्नू ढीमर (19 वर्ष), निवासी रामकुंड यूनियन क्लब के पास, थाना आजाद चौकलक्की निषाद उर्फ छोटा चिकन (19 वर्ष), निवासी रामकुंड सतबहनिया मंदिर के पासराकेश धीवर (24 वर्ष), निवासी रामकुंड खाटू श्याम मंदिर, होरीलाल डेयरी के पासअनिल धीवर (30 वर्ष), निवासी रामकुंड खाटू श्याम मंदिर, होरीलाल डेयरी के पासहरिओम सोनकर (47 वर्ष), निवासी रामकुंड यूनियन क्लब के पासजप्तीआरोपियों के कब्जे से:₹3,500 नगद02 पिस्टल02 जिंदा कारतूस06 मोबाइल फोनबरामद किए गए।आपराधिक पृष्ठभूमिमुख्य आरोपी हरिओम सोनकर के विरुद्ध पूर्व में 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, अपहरण, लूट, आर्म्स एक्ट एवं आईटी एक्ट के मामले शामिल हैं।अन्य प्रमुख आरोपी भी पूर्व में जेल निरुद्ध रह चुके हैं।दर्ज अपराधसभी आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 42/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(5), 296, 351(3), 127(8), 115(2), 117(2), 61, 140(1), 310(2), 111 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

